हाईकोर्ट द्वारा पहलू खान पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश 

जयपुर, 30 अक्तूबर - राजस्थान हाईकोर्ट ने पहलू खान, उनके दो बेटों और उनकी गाड़ी के ड्राइवर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। दरअसल, पुलिस ने इन पर गोवंश की तस्करी का मामला दर्ज किया था। बता दें कि साल 2017 में भीड़ ने गो तस्करी के शक में पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।