राम रहीम को हाईकोर्ट पेश करने की याचिका जुर्माना लगाकर खारिज

चंडीगढ़, 6 नवम्बर (सुरजीत सिंह सत्ती): साध्वियों से दुष्कर्म के दो मामलों में आरोपी सुनारिया जेल में बंद राम रहीम के पैरोकार तथा डेरा सिरसा स्थित अस्पताल के डाक्टर मोहित गुप्ता द्वारा हाईकोर्ट पहुंचकर राम रहीम को जेल में शारीरिक और मानसिक तौर पर परेशान करने के आरोप लगाते उनको हाईकोर्ट में पेश करने की मांग करती पटीशन जस्टिस अमोल रतन सिंह की इकहरी बैंच ने 50 हज़ार रुपये जुर्माना लगा कर खारिज कर दिया है। इस मामले में बैंच द्वारा तलब की रिपोर्ट में जेल सुपरिटैंडैंट ने सैशन जज रोहतक ने अपनी रिपोर्टों में कहा है कि राम रहीम ने अपने बयानों में मोहित गुप्ता से किसी किस्म की जान-पहचान होने और पटीशन दाखिल करने हेतु किसी किस्म की अथारिटी देने को नकार दिया है। राम रहीम ने यह भी कहा है कि जेल में उनको पूरी सुरक्षा में रखा जाता है और मैडीकल सुविधा मिलती है। सिर्फ उसने वीडियो कालिंग की सुविधा की मांग की। बैंच ने कहा कि सैशन जज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस वर्ष दौरान जेल में किसी किस्म का कोई गैंगवार नहीं हुआ और जेल की सुरक्षा हेतु छ: चैकपोस्ट हैं और इसके अलावा राम रहीम को अलग बैरक में रखा गया है और इस बैरक के बाहर 10 सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी है और एक सुरक्षा कर्मी हर समय तैनात रहता है। इसके अलावा राम रहीम ने यह भी कहा है कि उसके पारिवारिक सदस्यों से मुलाकात होती है।