भुल्लर सहित 8 सिख कैदियों की रिहाई के आदेश जारी

चंडीगढ़, 14 नवम्बर ( विक्रमजीत सिंह मान ) : केन्द्र सरकार द्वारा प्रो. दविन्द्रपाल सिंह भुल्लर सहित जेलों में सज़ा काट रहे 8 सिख कैदियों को रिहा करने के आदेश दिए गए हैं। यह सिख कैदी जहां गंभीर मामलों में सज़ा भुगत रहे हैं वहीं कई अपनी सज़ाएं पूरी भी कर चुके हैं। सूचना के अनुसार कई पहले ही पैरोल पर बाहर आ चुके हैं। इन सिख कैदियों की रिहाई के लिए सिख संगठन पिछले लम्बे समय से संघर्ष कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार भुल्लर के अतिरिक्त रिहा किए सिख कैदियों में गुरदीप सिंह खेड़ा, नंद सिंह, हरजिन्द्र सिंह, लाल सिंह, वरियाम सिंह, बलबीर सिंह व सुबेग सिंह के नाम शामिल हैं। उधर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लाल सिंह हर 6 माह बाद 42 दिन पैरोल पर बाहर रहते हैं, वहीं बलबीर सिंह हाल ही में 28 दिन की पैरोल काट कर वापस गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार वह माता के निधन के चलते 4 सप्ताह पर पैरोल पर बाहर आए थे। इसके अतिरिक्त वरियाम सिंह व गुरदीप सिंह खेड़ा भी पैरोल पर बाहर आए हुए बताए जा रहे हैं। इन सिख कैदियों की रिहाई पर जहां शिरोमणि अकाली दल ने खुशी व्यक्त करते हुए रिहाई का स्वागत किया है वहीं इन बंदी सिंहों के गांवों व पारिवारिक सदस्यों में खुशी का माहौल बताया जा रहा है। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ उपप्रधान डा. दलजीत सिंह चीमा ने बातचीत करते हुए कहा कि केन्द्र द्वारा श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व मौके बंदी सिंहों की रिहाई संबंधी उठाया कदम प्रशंसनीय है तथा शिरोमणि अकाली दल अब तक इस बात की पैरवी करता आया है कि जेलों में सज़ाएं पूरी कर चुके बंदी सिंहों को रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने इस मामले में केन्द्र सरकार का धन्यवाद किया। जानकारी के अनुसार दविन्द्रपाल सिंह भुल्लर को दिल्ली बम धमाके मामले में गिरफ्तार किया गया था जिसके बाद उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। वर्ष 2001 में भुल्लर को अदालत द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई गई थी तथा वह अब उम्रकैद की सज़ा काट रहे थे।