सरकार ने मिलावटी घी पर बाजार में लगाई पाबंदी 

चंडीगढ़, 15 नवम्बर (अ.स.) : पंजाब सरकार ने राज्य में बिकने वाले घी में किसी प्रकार के बाहरी वसा की मिलावट पर पाबंदी लगा दी है। राज्य के खाद्य एवं औषिधि विनियामक ने कहा है कि राज्य की सीमाओें में बिकने वाले घी में केवल दूध का वसा ही होना चाहिए। पंजाब के खाद्य एवं औषिधि प्रशासन (एफडीए) आयुक्त के. एस. पन्नू ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘एफडीए ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। इसके मुताबिक राज्य में ऐसे घी के विनिर्माण, बिक्री और वितरण पर पाबंदी लगायी गयी है जिनमें दूध से मिले वसा के अलावा कोई अन्य तरह का पदार्थ या वनस्पति वसा मिला है।’ उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य में विभिन्न ब्रांड नाम के घी या दूध वसा में वनस्पति/हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल या अन्य किन्हीं पदार्थों का मिश्रण करके उस घी के तौर पर बेचे जाने के उद्वाहरण मिले हैं।