" बेसलाइन वेंचर्स के करार को रद्द करने का मामला" भारतीय वॉलीबॉल संघ को झटका, यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर (अ.स.) : मद्रास उच्च न्यायालय ने भारतीय वॉलीबॉल महासंघ (वीएफआई) को झटका देते हुए प्रो वॉलीबॉल लीग (पीवीएल) के आयोजन को लेकर जारी विवाद में बेसलाइन वेंचर्स द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। बेसलाइन वेंचर्स द्वारा दाखिल निषेध आवेदन पर सुनवाई करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने 4 दिसम्बर, 2019 तक की यथास्थिति का आदेश दिया और दोनों पक्षों को एक सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। वीएफआई ने 18 नवम्बर, 2019 को पीवीएल के आयोजन को लेकर बेसलाइन के साथ हुए 10 साल के करार को रद्द कर दिया था। वीएफआई ने कहा था कि वह खुद की लीग शुरू करना चाहता है। ऐसे में मद्रास उच्च न्यायालय का आदेश वीएफआई के लिए तगड़ा झटका है क्योंकि न्यायालय ने यथास्थिति बरकरार रखने को कहा है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि इस सम्बंध में वीएफआई अगले दो सप्ताह तक किसी भी फ्रेंजाइजी, स्पांसर या फिर ब्रॉडकास्टर से सम्पर्क नहीं कर सकता क्योंकि पहले उसे बेसलाइन के साथ जारी विवाद का समाधान निकालना है।