क्यूबिक में धार्मिक चिन्हों की मनाही वाले कानून से राहत के लिए अदालत का इन्कार

उटावा/मांटरीयल, 13 दिसम्बर (सतपाल सिंह जौहल): क्यूबिक में क्षेत्रीय पार्टी की मज़बूत बहुमत वाली सरकार द्वारा जून 2019 में विधानसभा से बिल-21 पास करवा कानून बना दिया था जिसके तहत धार्मिक चिन्ह पहन कर सरकारी नौकरी (पुलिस, अध्यापक, जेल अधिकारी आदिक) प्राप्त नहीं की जा सकती। चाहे वह कानून हर क्यूबिक वासी पर एकसार लागू होता है परन्तु सिख व मुस्लिम भाईचारे अपने पहरावों के कारण इससे सबसे अधिक प्रभावित हैं। इसलिए अल्पसंख्यक भाईचारे के लोग क्यूबिक छोड़ कर कनाडा के अन्य भागों में हिजरत करने के लिए मज़बूर होते जा रहे हैं क्योंकि उनको इस कानून के कारण नौकरियों से इन्कार हो रहा है या भेदभाव का डर है। अब क्यूबिक अपील कोर्ट ने भी इस (धर्म निरपेक्ष कहलाते) कानून से अल्पसंख्यकों को राहत देने से इन्कार कर दिया है। तीन जजों के पैनल यह तो स्वीकारा है कि इससे प्रभावित व्यक्तियों को कभी न पूरा किया जाने वाला नुक्सान हो रहा है परन्तु केस की सुनवाई मुकम्मल हो जाने तक कानून को निलम्बित (स्टे) करने से इन्कार कर दिया है।