बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर दोषी करार 

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर (भाषा): दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव में 2017 में नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म का दोषी ठहराया। ज़िला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने हालांकि मामले में एक अन्य आरोपी शशि सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया। वहीं मामले में दोषी ठहराए जाने के फौरन बाद भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, अदालत में ही रोने लगे। वह अपनी बहन के बगल में रोता दिखाई दिया। अदालत सेंगर को बुधवार को सजा सुनाएगी। सेंगर को आईपीसी के तहत दुष्कर्म और पोक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया। सेंगर ने 2017 में एक युवती का अपहरण करने के बाद उससे दुष्कर्म किया था। उस समय युवती नाबालिग थी। उप्र की बांगरमऊ विधानसभा सीट से चौथी बार विधायक बने सेंगर को इस मामले के बाद अगस्त 2019 में भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था। अदालत ने 9 अगस्त को विधायक और शशि के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, दुष्कर्म और पोक्सो कानून से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। सेंगर पर आरोप लगाने वाली युवती की कार को 28 जुलाई में एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसमें वह गम्भीर रूप से जख्मी हो गई थी। दुर्घटना में युवती की दो रिश्तेदार मारी गईं और उसके परिवार ने इसमें षड्यंत्र होने के आरोप लगाए थे। दुष्कर्म मामले में बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों और बचाव पक्ष के नौ गवाहों से जिरह हुई। दुष्कर्म पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए एम्स में एक विशेष अदालत भी बनाई गई।