पंजाब सरकार द्वारा रनिंग रोस्टर बंद करने के आदेश

लुधियाना, 16 दिसम्बर (भूपिन्द्र बैंस): पंजाब सरकार द्वारा प्रदेश के समूह विभागों में रनिंग रोस्टर को तुरन्त बंद करने की हिदायतें जारी की गई हैं जिससे एस.सी./बी.सी. वर्ग को बड़ा लाभ पहुंचने की उम्मीद जगी है। पंजाब सरकार सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख सचिव किरपा शंकर सरोज द्वारा जारी किये गये प्रदेश के समूह विभागों के प्रमुखों, डिवीज़नल कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों, एस.डी.एम्ज़ और रजिस्टरार पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़ को हिदायत की गई है कि भारतीय संविधान के अनुसार विभिन्न वर्गों को आरक्षण की सुविधा दी गई है जबकि देखने में आया है कि बहुत सारे विभागों द्वारा सरकार के कानून की उल्लंघना की जा रही है जोकि बहुत ही निंदनीय है। पत्र के अनुसार हर काडर में आरक्षण पूरा होने के उपरांत रोस्टर रजिस्टर को बंद करके भविष्य में जिस कैटागरी के पद खाली होते हैं उस कैटागरी के अधिकारियों में ही भरना यकीनी बनाया जाये जबकि पत्र के अनुसार कई विभागों द्वारा काडर में सभी पद (आम वर्ग और आरक्षण वर्ग) भरने के बाद ही रोस्टर को बंद नहीं किया जाता और इसके उपरांत भी रोस्टर को चालू रखा जाता है जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की घोर उल्लंघना है। पंजाब सरकार द्वारा हिदायतें जारी की गई हैं कि यदि किसी विभाग का प्रमुख रनिंग रोस्टर को भविष्य में खुला रखेगा तो उस विभाग पर बनती कानूनी कार्रवाई की जायेगी।