मानहानि मामला : समन रद्द करने की केजरीवाल व सिसोदिया की याचिका पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर (भाषा) : दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता विजेन्द्र गुप्ता द्वारा दर्ज करवाए गए मानहानि के मामले में जारी समन रद्द करने की मांग करने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका पर मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने केजरीवाल और सिसोदिया की ओर से दलीलें सुनने के बाद कहा कि उनकी याचिका पर वह आदेश अपने कक्ष में देंगे। केजरीवाल और सिसोदिया ने शिकायत रद्द करने की मांग तो की ही है, उन्होंने निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय करने और मानहानि मामले में सुनवाई के लिए समन भेजने के आदेशों को भी चुनौती दी है। ‘आप’ के दोनों नेताओं की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने अदालत से कहा कि  मानहानिकारक ट््वीट को हजारों लोगों ने री-ट््वीट किया, उस पर टिप्पणी की, फिर भी शिकायत में केवल उनके मुवक्किलों का ही नाम है।