अनिश्चितकाल के लिए इंटरनेट पर बैन नहीं लगाया जा सकता - वकील सदन फरसत

नई दिल्ली,10 जनवरी - घाटी में पाबंदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसको लेकर वकील सदन फरसत ने कहा, “जम्मू कश्मीर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनिश्चितकाल के लिए इंटरनेट पर बैन नहीं लगाया जा सकता। यह संविधान के खिलाफ है, यह शक्ति का दुरुपयोग है।