बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटों के वाहनों की रजिस्ट्रेशन ‘बंद’

अमृतसर, 10 जनवरी (अमन मैनी) : पंजाब के ट्रांसपोर्ट विभाग ने 4 पहिया वाहन व 2 पहिया वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटें लगाना अनिवार्य कर दिया है। इस सम्बन्धी जानकारी देते अमृतसर के आर.टी.ए स. दरबारा सिंह रंधावा ने  बताया कि नये वाहनों की रजिस्ट्रेशन उतनी देर नही होगी जितनी देर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटें ना लगी हों। वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटें लगाने का काम सरकार द्वारा एक निजी कंपनी को दिया गया है। इस सम्बन्धी जानकारी देते निजी कंपनी के कर्मी साहिब दुग्गल ने बताया कि यह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटें न्यू अमृतसर के बी-ब्लाक क्षेत्र में लगाई जाती हैं। उन्होंने बताया कि चार पहिया वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटें लगाने के लिए 490 रूपये व 2 पहिया वाहनों पर नंबर प्लेटें लगाने के लिए 167 रूपये फीस लगेगी। उन्होंने बताया कि वाहन की खरीद उपरांत उनकी रजिस्ट्रेशन उतनी देर नही होगी जब तक वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नही लगी होगी। उन्होंने बताया कि वाहनों को ट्रांसफर व डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भी वाहनों पर हाई सिक्योरटी नंबर प्लेटें लगी होनी जरूरी हैं। दुग्गल ने बताया कि हाई सिक्योरटी नंबर प्लेटें वाहनों पर लगवाने से वाहन अधिक सुरक्षित हो जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटें लगी हो उनको चोरी करना लगभग असंभव है। उन्होंने लोगों को अपील की कि वह अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटें लगवाएं।