पॉक्सो मामलों के लिए विशेष लोक अभियोजकों की ज़रूरत : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 12 जनवरी (भाषा) : उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यौन उत्पीड़न मामलों में बाल पीड़ितों और गवाहों को सही तरह से सुनने, उनसे बातचीत के लिए लोक अभियोजक निश्चित तौर पर प्रशिक्षित होने चाहिए। न्यायालय ने ऐसे लोक अभियोजकों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम विकसित करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत दर्ज मामलों के लिए अलग से विशेष अभियोजकों की ज़रूरत है। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि यौन उत्पीड़न के पीड़ित बच्चों से सच कैसे सामने लाएं। पॉक्सो मामलों के लिए लोक अभियोजकों को सौंपा गया कार्य बहुत कष्टदायक होता है, जिस पर अत्यंत सावधानी और संवेदनशीलता से काम होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने सभी राज्यों को पॉक्सो मामलों के लिए खास तौर पर गठित सभी अदालतों में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का निर्देश दिया।