सुपर वीज़ा परिवारों को इकट्ठा करने में सहायक : मंत्री

टोरांटो, 18 जनवरी (सतपाल सिंह जौहल): कनाडा का 10 वर्ष की अवधि वाला सुपर वीज़ा कनाडा के स्थाई निवासियों के माता-पिता/ दादा-दादी/ नाना-नानी को मिल सकता है, जिसकी मदद से प्रत्येक बार कनाडा जाकर दो वर्ष तक रहा जा सकता है परंतु उन्हें अस्थाई ठहराव के दौरान कनाडा में काम कर डालर कमाने पर कड़ी पाबंदी है अर्थात् वर्क परमिट नहीं मिलता। सेवानिवृत्ति की आयु पूरी कर चुके बुजुर्गों के लिए कनाडा की पक्की इमीग्रेशन से हाथ पीछे खींचने की मंशा से 2011 में उस समय की हार्पर सरकार ने सुपर वीज़ा नीति अपनाई थी ताकि कनाडा के सरकारी सेहत व पैंशन सिस्टम पर व्यर्थ का बोझ न पड़े। सुपर वीज़ा नीति लाते समय कनाडा सरकार का तर्क रहा कि जिन व्यक्तियाें ने जीवनभर किसी अन्य देश में रहकर जीवन बिताया तो बुजुर्ग अवस्था में कनाडा की पैंशन व मुफ्त मिलती सरकारी सेहत सेवाओं पर उनका हक नहीं बनता क्योंकि उनका कनाडा के लिए कोई योगदान नहीं होता। तब विरोधी राजनीतिक पार्टी के रूप में लिबरल पार्टी ने सुपर वीज़ा की कड़ी आलोचना करनी शुरू की थी और अक्तूबर 2015 के चुनावाें में परिवार इकट्ठे करने के लिए पक्की इमीग्रेशन को उत्साहित करने के वादे किए थे। लिबरल प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार में गत चार वर्षों से अधिक समय में ऐसा संतोषजनक तरीके से नहीं किया जा सका और न ही सुपर वीज़ा को बंद कर पहले की तरह बुजुर्गों की पक्की इमीग्रेशन को बहाल करने का प्रयास किया है।