डी.जी.पी. मामले में कैट के फैसले को सरकार ने दी चुनौती

चंडीगढ़, 20 जनवरी (सुरजीत सिंह सत्ती): डीजीपी दिनकर गुप्ता की नियुक्ति रद्द करने के कैट के फैसले को पंजाब सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। फैसला रद्द करने की मांग के अलावा सरकार ने पटीशन में कहा है कि कैट के फैसले से राष्ट्रीय सीमा वाला पंजाब राज्य पुलिस प्रमुख से वंचित हो जाएगा, लिहाज़ा फैसले पर तुरन्त रोक लगाई जाए। सरकारी वकील ने सोमवार को जस्टिस राजीव शर्मा की डिवीज़न बैंक आगे पेश होकर इस पटीशन पर मंगलवार को सुनवाई करने की मांग की, जो कि मंजूर कर ली गई, अब मंगलवार को सरकार की अपील पर सुनवाई होगी। प्रारम्भिक तौर पर सरकार ने पंजाब में 80वें दौरान के काले दौर के अलावा सीमा पार से नशीले पदार्थों व हथियारों की तस्करी के साथ ही अब ड्रोन द्वारा ड्रग सप्लाई के ताज़ा रुझान प्रकट करते हुए कहा कि राज्य को पुलिस प्रमुख से वंचित नहीं रखा जा सकता और दूसरी तरफ कैट ने अपने फैसले से सरकार के पास अस्थाई तौर पर ऐक्टिंग डी.जी.पी. लगाने जैसा कोई इंतज़ाम का विकल्प भी नहीं है, क्योंकि प्रकाश सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक्टिंग पुलिस प्रमुख लगाने की गुंजाइंश नहीं छोड़ी गई है। लीलों के आधार पर सरकार बैंच से मंगलवार को सबसे पहले कैट के फैसले पर रोक लगाने और फैसले को रद्द करने की मांग करेगी।