डीजीपी दिनकर गुप्ता को कोर्ट से मिली रहत 


चंडीगढ़.21 जनवरी  डीजीपी दिनकर गुप्ता की नियुक्ति खारिज करने के केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था । सोमवार को लगाई गई याचिका पर न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति हरिंदर सिंह सिद्धू की खंडपीठ ने मंगलवार को सुनवाई किए जाने की अनुमति दी थी ।पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कैट के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिनकर गुप्ता को राहत दी है और आदेश पर रोक लगा दी है