महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी बाबा को सात साल की सजा 

मोगा, 22 जनवरी - (गुरतेज बब्बी) - आज मोगा में जिले के अतिरिक्त सेशन जज मैडम अंजना की अदालत ने महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी मस्त बाबा जीवन सिंह पर आरोप साबित होने पर दुष्कर्म मामले में सात साल की सजा और जुर्माना भरने के आदेश दिया गया है। मोगा निवासी पीड़ित महिला ने पुलिस को लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके कोई बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसने मस्त बाबा जीवन सिंह, को अपने घर ढाला उतारने के लिए बुलाया था और जब वह बाबा उसके घर आया तो इस दौरान घर में अकेली होने के कारण बाबा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी बाबा के विरुद्ध धारा 376 का मामला दर्ज किया था।