मुशर्रफ प्रकरण- गैर-मौजूदगी में मुकद्दमा चलाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध  : अदालत


कहा, इस्लामी न्याय के भी खिलाफ 
लाहौर, 28 जनवरी (भाषा) : पाकिस्तान की एक अदालत ने कहा है कि किसी की गैर-मौजूदगी में उस पर मुकदमा चलाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के साथ-साथ इस्लामी न्याय के भी खिलाफ है। अदालत ने स्वनिर्वासित पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की याचिका पर विस्तार से फैसला जारी किया। इस याचिका में मुशर्रफ ने देशद्रोह के गंभीर मामले के दोष में उन्हें मौत की सजा सुनाए जाने के खिलाफ चुनौती दी है। खबर के मुताबिक पीठ ने कहा कि गैर मौजूदगी में मुकद्दमा चलाने का सिद्धांत न सिर्फ पाक कुरान और सुन्नत में स्थापित इस्लामी न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है बल्कि नैसर्गिक न्याय के सुनहरे सिद्धांतों के भी विपरीत है।