पाक अदालत ने देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार पश्तून अल्पसंख्यक नेता को नहीं दी ज़मानत 

पेशावर, 28 जनवरी (भाषा) : पाकिस्तान की एक अदालत ने एक प्रसिद्ध पश्तून अल्पसंख्यक नेता की ट्रांजिट ज़मानत अर्जी को खारिज कर दिया और उसे दूसरी जेल में भेजने का आदेश दिया। देश की सेना की आलोचना करने वाले नेता को एक दिन पहले कथित राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था। डॉन अखबार की खबर के अनुसार, दक्षिण पंथी गठबंधन पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट (पीटीएम) के प्रमुख मंजूर पश्तीन ने 18 जनवरी को खैबर पख्तूनखवा के डेरा इस्माइल खान शहर में एक सभा में शिरकत की थी जहां उसने कथित तौर पर कहा कि 1973 के संविधान में मौलिक मानवीय अधिकारों की अवहेलना की गई है। पेशावर से नौ अन्य पीटीएम कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार किए गए 27 वर्षीय पश्तीन को पहले एक मैजिस्ट्रेट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर पेशावर की केंद्रीय जेल भेज दिया था।