अदालत द्वारा बी.के.यू. एकता उग्राहां के नेता के साथ कई किसानों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश

संगरूर, 30 जनवरी (धीरज पशौरिया) : सिविल जज (सीनियर डवीजन) प्रशांत वर्मा की अदालत ने नायब तहसीदार के साथ अन्य को बंदी बनाकर जमीन की निलामी को रूकवाने के मामले में बी.के.यू. उग्राहां के नेता के साथ कई किसानों खिलाफ पुलिस मामला दर्ज करने का आदेश किया है। मामले अनुसार अदालत द्वारा 25 नवम्बर 2019 को किए आदेशों अनुसार नायब तहसीलदार कर्मजीत सिंह, रीडर सहायक स्टाफ और हलका पटवारी 25 दिसम्बर 2019 को गांव पनवां नजदीक भवानीगढ़ में वहां के पंचायत घर में राज कुमार निवासी पंनवा की कुझ जमीन की निलामी करवाने गए थे। उन्होंने अभी निलामी प्रक्रिया शुरू की थी कि किसान यूनियन उग्राहां से संबंधित किसानों का एक गु्रप जिसकी अगुवाई मनजीत सिंह घराचों कर रहे थे उन्हाेंने नायब तहसीलदार के साथ पूरी टीम का घेराव करके बंदी बना लिया। अदालत में नायब तहसीलदार के साथ पूरी टीम को धमकी दी के अगर जमीन की निलामी की तो उनको जान से मार दिया जाएगा। करीब तीन घंटे किए घेराव दौरान किसानों ने लाठीयां उठाई हुई थी। किसानों के गु्रप में अन्य के अलावा गमदूर सिंह दयालगढ़, कर्म दास, सुखदेव दास, धन्ना सिंह पनवां, जोगिन्द्र सिंह आलोअरख, निरभै सिंह नंदगढ़, सुखविन्द्र सिंह बलियाल, कमल सिंह पनवां, पूर्ण कमल, जगदेव सिंह, बुद्व राम शामिल थे। अदालत ने जारी किए आदेशों में कहा कि यह लोग कानूनी प्रक्रिया को साबोताज कर रहे है। ऐसी घटनाओं से लोगों का न्याय प्रणाली से उठ सकता है इसलिए इन लोगो को करड़े हाथों लेते इन खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। अदालत ने निलामी के लिए फिर 27 फवरी 2020 की तारीख मुकरर करते ज़िला पुलिस मुख्य को लिखा है कि इसको पूरा करने के लिए पूरी सुरक्षा मुहैया करवाई जाए।
क्या है मामला : मामले अनुसार राज कुमार निवासी पनवां ने 2006 में जरनैल सिंह निवासी भवानीगढ़ से 7 लाख रूपए ऊधार लिए थे जब उसने रकम वापिस न की तो जरनैल सिंह ने रकम वापिस लेने के लिए 13 मार्च 2008 को अदालत में दावा कर दिया जहां 20 सितम्बर 2012 को फैंसला जरनेल सिंह के हक्क में हो गया और आदेश हुआ कि राज कुमार 7 लाख रूपए 12 प्रतीशत व्याज वार्षिक और साथ रकम वापिस करें। जब उसने रकम वापिस नहीं की तो अब उसकी करीब 6 बिघे जमीन की निलामी करने के आदेश हुए है। इस केस की पैरवी जरनैल सिंह द्वारा वकील संजीव गोयल ने की है।