हाईकोर्ट से डीएसपी अतुल सोनी को झटका

चंडीगढ़, 31 जनवरी (सुरजीत सिंह सत्ती) - पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डीएसपी अतुल सोनी की जमानत अर्ज़ी रद्द कर दी है। इसके साथ ही उसकी गिरफ़्तारी पर लगी रोक भी हटा दी गई है। मोहाली में तैनात डीएसपी अतुल सोनी पर अपनी पत्नी पर गोली चलाने का दोष है। सोनी की जमानत अर्ज़ी मोहाली कोर्ट ने रद्द कर दी थी, जिस पर सोनी ने हाईकोर्ट पहुंच की थी और जस्टिस जय श्री ठाकुर की बैंच ने अंतरिम जमानत अर्ज़ी रद्द करते हुए गिरफ़्तारी पर लगी रोक हटा दी है।