जिला शिक्षा अधिकारी अब बिना मंजूरी के नहीं छोड़ सकेंगे अपना स्टेशन

फिरोज़पुर,01 फरवरी - (कुलबीर सिंह सोढी) - पंजाब सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से जिला शिक्षा आधिकारियों पर शिकंजा कसते हुए नये आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए पंजाब के जिला शिक्षा आधिकारियों को कहा है कि उनके लिए अपना स्टेशन छोड़ने से पहले विभाग के उच्च अधिकारी डीजीएसई, डीपीआई (स), डीपीआई (अ) से मंजूरी लेनी अनिवार्य होगी। विभाग की ओर से जारी किये गए आदेश के पत्र नंबर 4/30 -20 सेवाओं 3 तारीख 30 जनवरी के अनुसार, विशेष तौर पर कहा गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी रोजाना की अपनी लाइव लोकेशन रात 8 बजे से रात 9 बजे विभाग के बने ऑल डीईओ के वॉट्सऐप ग्रुप में अपलोड करेंगे। जारी किये गए पत्र में विशेष तौर पर कहा गया है कि यदि कोई अधिकारी आदेशों की पालना नहीं करता, तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।