छात्रा से दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल की सजा 

होशियारपुर,15 फरवरी - (बलजिन्दरपाल सिंह) - अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीलम अरोड़ा की अदालत ने स्कूल जा रही आठवीं कक्षा की छात्रा को डरा-धमकाकर दुष्कर्म करने वाले मामले की सुनवाई के बाद दोषी को धारा 376 (3) के तहत 20 साल की सजा और 25 हजार रुपए जुर्माने का आदेश सुनाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।