सैशन जज द्वारा पंजाब के एसटीएफ प्रमुख को साढ़े 13 किलो हैरोईन में जांच के आदेश


फिरोज़पुर, 25 फरवरी (राकेश चावला): अतिरिक्त ज़िला और सैशन जज फिरोज़पुर सचिन शर्मा जज स्पैशल कोर्ट ने थाना सदर फिरोज़पुर पुलिस द्वारा 13 किलो 650 ग्राम हैरोईन बरामदगी मामले में पुलिस जांच को लेकर खड़े हुए सवालों को देखते हुए नशे के काले कारोबार को रोकने के लिए पंजाब सरकार द्वारा बनी एडीजीपी रैंक स्तर के अधिकारी की अगवाई में स्पैशल टास्क फोर्स को सभी मामले में पुलिस कार्रवाई करने वाले जांच अधिकारी पुष्पिन्द्र सिंह, एस.एच.ओ. गुरविन्द्र सिंह व डी.एस.पी. सुखविन्द्र सिंह पाल द्वारा अदा किए रोल की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। जानकारी अनुसार स्पैशल कोर्ट के जज सचिन शर्मा की अदालत में सारज सिंह पुत्र तारा सिंह ने एफआईआर नंबर 39 तिथि 24 फरवरी 2019 को थाना सदर मामलें में डिस्चार्ज करने के लिए अर्जी लगाई थी। दरखासत में सारज सिंह ने बताया कि उसके विरुद्ध पुलिस के पास ऐसा कोई दस्तावेज़ नहीं है, जोकि उसको 13 किलो 650 ग्राम हैरोईन में आोपी बताता हो। इस संबंधी थाना सदर पुलिस ने जवाब में बताया कि डी.एस.पी सुखविन्द्र पाल की हाजरी में दूसरे आरोपी सारज सिंह पुत्र गुरबख्श सिंह के कब्ज़े में 1 किलो 600 ग्राम हैरोईन बरामद हुई थी और इसे आरोपी के खुलासे पर भारत पाकिस्तान सीमा से 12 किलो 50 ग्राम ज़मीन में दबी और हैरोईन की खेप भी बरामद की थी। इसके पश्चात् पुलिस ने सारज सिंह पुत्र गुरबख्श सिंह के खुलासे पर सारज सिंह पुत्र तारा सिंह को और केस में प्रोडक्शन वारंट पर लाकर गिरफ्तारी डाली और दोष लगाया कि हैरोईन सारज पुत्र तारा सिंह के लिए मंगवाई गई थी जोकि बहुत बड़ा समगलर है। 
ज्यूडीशियल अधिकारी सचिन शर्मा द्वारा पुलिस कार्रवाई की मंगवाई समूह रिपोर्ट व दस्तावेज देखने के पश्चात् सभी बरामदगी पर उक्त पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच के आदेश देते हुए अगली सुनवाई 7 मार्च पर रखी है।