बहबल कलां गोलीकांड मामला- चरणजीत शर्मा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, अपील खारिज


चंडीगढ़, 25 फरवरी (सुरजीत सिंह सत्ती) : बहिबल कलां गोलीकांड मामले में फंसे पूर्व एसएसपी चरणजीत शर्मा व अन्य पुलिस अधिकारियों को बड़ा झटका देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आर.एस. झा व जस्टिस अरुण पल्ली की डिवीज़न बैंच ने अपीलें खारिज कर दी हैं। शर्मा द्वारा पेश हुए सीनियर वकील अक्षय भान ने पक्ष रखा कि वास्तव में जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए सरकार द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है और इस कार्रवाई के विरुद्ध याचिका खारिज होने से याचिकाकर्ता के सिविल हक मारे गए हैं। कहा था कि यह मामला अपराधिक नहीं थे, लिहाज़ा एकल बैंच का फैसला रद्द किया जाना चाहिए। दूसरी ओर सरकार इस मामले में पहले ही केवीएट दाखिल कर चुकी थी और सरकार द्वारा पेश हुए वकीलों ने कहा था कि शर्मा सहित अन्य पुलिस अधिकारियाें ने जो याचिका दायर की थी, उसमें मांग और उस याचिका का स्वरूप आपराधिक था और यह याचिका खारिज हो चुकी है। कहा था कि आपराधिक स्वरूप वाली याचिका यदि हाईकोर्ट में खारिज हो जाए तो उसको चुनौती अपील के ज़रिये हाईकोर्ट में नहीं दी जा सकती और एकल बैंच के इस फैसले को एसएलपी के ज़रिये सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। सरकार ने हरियाणा के लोकायुक्त द्वारा राम किशन फौजी के मामले में एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश के केस का हवाला देते हुए कहा था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जिस मामले में मांग या उस मामले का सरूप आपराधिक हो, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को आधार बनाकर चरणजीत शर्मा की अपील खारिज कर दी है। उल्लेखनीय है कि चरणजीत शर्मा ने जस्टिस रणजीत सिंह रिपोर्ट को चुनौती देते हुए उसके विरुद्ध एफआईआर की कार्रवाई खत्म करने की मांग की थी परंतु जस्टिस राजन गुप्ता की एकल बैंच ने पिछले साल 25 जनवरी को अपने फैसले में रणजीत सिंह की रिपोर्ट बरकरार रखते हुए एसआईटी को जांच तेजी से करने की हिदायत की थी और याचिका खारिज कर दी थी। इस फैसले को शर्मा ने चुनौती दी थी और दूसरी ओर सरकार ने भी केविएट दाखिल की थी, जिसमें सरकार ने कहा था कि यदि एकल बैंच के फैसले विरुद्ध कोई अपील दाखिल होती है तो सरकार को पहले सुना जाए। अब चरणजीत शर्मा को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। 
उल्लेखनीय है कि चरणजीत शर्मा की अपील खारिज होने से अब बेअदबी मामलों व बहिबल कलां गोलीकांड के मामले की जांच का अख्तियार अब पंजाब पुलिस की एसआईटी के हाथ आ चुका है और  दूसरी ओर सीबीआई द्वारा बरगाड़ी बेअदबी मामले में दाखिल क्लोज़र रिपोर्ट बारे बुधवार को मोहाली की सीबीआई अदालत में सुनवाई है और इस मामले में सीबीआई को मोहाली अदालत को सीबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल किए होने का हवाला दिया था परंतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई की एसएलपी रद्द हो चुकी है और बुधवार को मोहाली अदालत में सुनवाई अहम होगी।