उमरानंगल के विरुद्ध दर्ज मामले का रिकार्ड तलब

चंडीगढ़, 26 फरवरी (सुरजीत सिंह सत्ती): कोटकपूरा में सिख संगत से भिड़ने के कारण 2015 में दर्ज एक मामले में नामज़द आई.जी. परमराज सिंह उमरानंगल द्वारा पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच कर इस मामले में बयानों पर और रिकार्ड देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने रिकार्ड तलब कर लिया है। याचिका में हाईकोर्ट का ध्यान दिलवाया गया था कि निचली अदालत से रिकार्ड पर बयानों की कापियों के अलावा काल डीटेलें मांगी थी, परन्तु निचली अदालत ने यह सारा कुछ मुहैया करवाने की मांग खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट में कहा था कि यदि यह रिकार्ड नहीं मिलता तो उमरानंगल अपने बचाव में बेहतर तरीके से पक्ष पेश नहीं कर सकेंगे व ऐसा करना उनके साथ अन्याय होगा, लिहाज़ा निचली अदालत पर आदेश रद्द करके रिकार्ड मुहैया करवाया जाए।