1 अप्रैल से नहीं होगी बी.एस.-4 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन

जालन्धर, 4 मार्च (शिव शर्मा): सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए ट्रांसपोर्ट विभाग ने बी.एस.-4 वाली गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बी.एस.-4 इंजन वाली गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन 25 मार्च तक की जाएगी और इसके बाद आर.टी.ए. कार्यालयों में बी.एस.-4 टैक्नोलाजी वाली गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन नहीं की जाएगी व 31 मार्च तक इन फाइलों का निपटारा करना ज़रूरी किया गया है। इस बारे पंजाब स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने प्रदेशभर के आरटीए कार्यालयों को हिदायतें जारी कर दी हैं। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देशभर में अब बी.एस.-6 टैक्नोलाजी वाली गाड़ियों की बिक्री होगी। कमिश्नर ने कार्यालयों को यह हिदायत जारी की है कि 21 मार्च शनिवार को आम दिनों की तरह कार्यालय लगाया जाए ताकि आम लोग जिनकी बी.एस.-4 मोटर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करवाना बकाया रहती हो। वह अपनी फाइलें जमा करवाकर रजिस्ट्रेशन करवाने का काम करवा सकें। 1 अप्रैल से न केवल बी.एस.-4 टैक्नोलाजी वाली गाड़ियों की बिक्री बंद हो जाएगी और दूसरी ओर पैट्रोल पम्पों पर भी तेल कम्पनियों द्वारा कम सल्फर वाला यूरो 6 वाला पैट्रोल, डीज़ल बिकना शुरू हो जाएगा।