निर्भया दुष्कर्म मामला- मुकेश की मृत्युदंड रद्द करने की याचिका खारिज़

नई दिल्ली, 17 मार्च (भाषा) : निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या मामले में दिल्ली की एक अदालत ने चार दोषियों में शामिल मुकेश सिंह की वह याचिका खारिज कर दी, जिसके जरिये उसने अपनी मौत की सजा रद्द करने का अनुरोध किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा ने मुकेश की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने दावा किया था कि घटना के दिन वह दिल्ली में नहीं था। इस बीच, अदालत ने बार कौंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को मुकेश के वकील को उपयुक्त परामर्श देने के लिए भी कहा है। याचिका में दावा किया गया था कि मुकेश को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया और उसे 17 दिसम्बर, 2012 को दिल्ली लाया गया था। साथ ही यह भी कहा गया कि वह 16 दिसम्बर को शहर में मौजूद नहीं था, जब यह अपराध हुआ था। सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि सिंह की याचिका में कोई दम नहीं है और फांसी के क्रियान्वयन में देर करने की तरकीब है। याचिका में यह भी आरोप लगाया कि मुकेश को तिहाड़ जेल के भीतर प्रताड़ित किया गया।