पंजाब में कर्फ्यू

चंडीगढ़, 23 मार्च (हरकवलजीत सिंह) : पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह द्वारा आज समूचे प्रदेश में कर्फ्यू लगाते हुए सभी ज़िला अधिकारियों को कर्फ्यू सख्ती से लागू करने और कर्फ्यू में किसी प्रकार की कोई छूट न देने के आदेश दिए गए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कर्फ्यू पंजाबियों के बड़े हितों की खातिर लगाने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ रहा है और यह कर्फ्यू अगले 24 घंटे लगातार लागू रहेगा। राज्य सरकार द्वारा ज़िलाधीशों को कहा गया है कि वह खास हालात में कम से कम कर्फ्यू पास जारी करें। मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के मुख्य सचिव करन अवतार सिंह व डीजीपी दिनकर गुप्ता के साथ प्रदेश की स्थिति की समीक्षा करने के बाद पूर्ण कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया। सूचना के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा भी राज्यों में तालाबंदी की लोगों द्वारा परवाह न किए जाने व सामान्य की तरह जीवन जारी रखे जाने पर कड़ा एतराज़ जताते हुए स्पष्ट किया गया था कि इससे हालात और तेज़ी से बिगड़ेंगे। प्रदेश में कर्फ्यू लगने व लोगों के काम बंद होने के कारण मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बिजली, पानी व सीवरेज आदि के बिलों की अदायगी की अंतिम तारीखों को भी स्थगित करने का फैसला लिया। प्रदेश सरकार द्वारा आज घरेलू एकांतवास का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया। प्रदेश सरकार द्वारा एक आदेश जारी कर प्रापर्टी टैक्स, सीवरेज व बिजली, पानी के नगर निगमों, नगर पार्षदों व नगर पंचायतों के बिल की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 मई 2020 करने का फैसला दिया।  इसी दौरान सभी घरेलू, व्यापारिक व लघु उद्योगों के जो 10 हज़ार रुपए तक के महीना, 2 महीने के बिजली के बिल जोकि 20 मार्च या उसके बाद भरे जाने थे, उसकी तारीख भी 15 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है और समय के बाद लगने वाले चार्जिज भी उपभोक्ताओं से न वसूलने का फैसला लिया गया है, जो लगभग 35 लाख रुपए बनता है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के अधीन टैक्सों की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2020 तक बढ़ा दी गई है और इस समय दौरान वाहनों को चलने की अनुमति रहेगी और टैक्स से 100 फीसदी छूट दी जाएगी। इसी तरह 15 मार्च से 15 अप्रैल तक नवीनीकरण या पास होने वाले वाहनों पर देरी का कोई जुर्माना नहीं लगेगा। इसी तरह सहकारिता विभाग द्वारा किसानाें  की मदद के लिए उनकी फसल पर दंड ब्याज 2 माह मार्च-अप्रैल 2020 के लिए माफ कर दिया गया है और किसान अपने फसली कज़र् 30 अप्रैल 2020 तक अदा कर सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा विभाग को मार्च 2020 तक की पैंशनों की अदायगी के लिए 150 करोड़ रुपए जारी किए हैं। हालांकि 21 मार्च को भी पैंशनों के लिए 296 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इसी दौरान मुख्यमंत्री द्वारा आज सायं कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के आदेश भी दिए। सूत्रों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा पंजाब व केरल सहित कुछ राज्यों को इस समय बेहद संवेदनशील समझा जा रहा है जहां कोरोना वायरस के अचानक तेज़ी से बढ़ने का खतरा है क्याेंकि इन 2 राज्यों में पिछले  समय दौरान भारी संख्या में विदेशों से लोग आए हैं जिनमें से अधिकतर का सरकार को अभी पता भी नहीं चल सका। केन्द्र सरकार द्वारा पंजाब में कोरोना पीड़ित मामलों की बढ़ी संख्या व संदिग्धों की संख्या में हुए बड़ी वृद्धि पर भारी चिंता जताई जा रही है।