" कोरोना के संकट से निपटने हेतु " सरपंचों को पंचायत फंड इस्तेमाल करने का आदेश

चंडीगढ़, 28 मार्च (वार्ता): पंजाब सरकार ने महामारी कोविड की जांच और आइसोलेशन वार्ड बनाने तथा कर्फ्यू के दौरान राहत कार्याें में तेज़ी लाने के लिए सरपंचों को गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए पंचायत फंड के इस्तेमाल के लिए अधिकृत किया है। सरपंच को पंचायत फंड में से रोज़ाना के पांच हजार रुपए खर्च करने का अधिकार दिया गया है और वह अधिक से अधिक कुल 50 हज़ार रुपए तक खर्च सकते हैं। सरपंचों को सम्बन्धित गांव में मैडीकल इमरजैंसी में रात 7 बजे से प्रात:काल 6 बजे तक पास या पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया जिससे जरूरतमंद व्यक्ति डॉक्टर के पास या अस्पताल जाकर अपना इलाज करवा सके। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार ये कदम गांवों तक राज्य के अधिक से अधिक लोगों को राहत देने के लिए उठाईं गई हैं जिससे कोविड के संकट के दौरान लोगों को हो रही परेशानियां कम हो सकें। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह  राज्य में सारी स्थिति पर खुद निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के टैस्टों की जांच में तेजी लाने के आदेश दिए हैं।