कर्फ्यू के पास बनाने में आ रही दिक्कतों संबंधी उपमंडल मैजिस्ट्रेट पातडां द्वारा विशेष निर्देश जारी 

पातडां, 30 मार्च - (गुरइकबाल सिंह खालसा) - उप-मंडल मैजिस्ट्रेट पातडां द्वारा आज सब डिवीजन पातडां में विशेष निर्देश जारी किये गए हैं। उपमंडल मैजिस्ट्रेट पातडां डॉ. पालिका अरोड़ा ने पत्रकारों को जानकारी देते बताया कि पंजाब में लगे कर्फ्यू के दौरान आपातकालीन सेवाओं के लिए लोगों को पास लेने के लिए काफी मुश्किलों आ रही थी जिसको देखते कुछ कैटेगरियों का ऐलान किया गया है जिसके लिए विशेष पास बनवाने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने बताया कि मेडिकल इमरजेंसी के लिए सफर के दौरान डॉक्टर की रिपोर्ट साथ रखी जाये। उन्होंने बताया कि शूगर के मरीज, क्रॉनिकल बीमारी, गर्भवती महिलाएं, कैंसर की बीमारी, डायलिसिस, हार्ट की बीमारी और कोई अन्य क्रिटिकल इमरजेंसी के दौरान विशेष पास बनवाने की जरूरत नहीं होगी बल्कि उस बीमारी से संबंधित डॉक्टर की रिपोर्ट के साथ होनी अनिवार्य होगी। उन्होंने बताया कि इसके इलावा रोजाना की  प्रयोग होने वाली जरूरी वस्तुएं सब्जी, राशन, दूध, दवाएं, भूसा और फीड आदि लाने के लिए भी पास की कोई जरूरत नहीं होगी। उन्होंने बताया कि राशन की दुकानों के लिए पास फूड सप्लाई कार्यालय द्वारा जारी किये जाएंगे और सब्जियों की रेहड़ियां लगाने के लिए पास सचिव मार्केट कमेटी पातडां द्वारा जारी किये जाएंगे।