सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों व विदेशी यात्रियों के लिए स्वै: घोषणा फार्म जारी

चंडीगढ़, 30 मार्च (अ.स.): पंजाब को सुरक्षित रखने के मद्देनज़र पंजाब सरकार ने उन प्रवासी भारतीयों व विदेशी यात्रियों के लिए स्वै:घोषणा फार्म जारी किया है जोकि 30 मार्च 2020 के बाद पंजाब में प्रवेश हुए हैं परंतु उन्होंने अभी तक अपने ज़िले के संबंधित डिप्टी कमिश्नर, सिविल सर्जन या पुलिस से अपने पंजाब आने संबंधी सम्पर्क नहीं किया। इस संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि 30 जनवरी 2020 के बाद पंजाब में दाखिल हुए अधिकतर प्रवासी भारतीयों ने अपने ज़िले में संबंधित अथारिटी को अवगत करवा दिया है। उन्होंने कहा कि जिन प्रवासी भारतीयों व विदेशी यात्रियों की अभी तक भी डिप्टी कमिश्नर, सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग या पुलिस के कार्यालयों द्वारा तस्दीक नहीं हुई उनके लिए यह स्वै: घोषणा फार्म जारी किया है।  उन्होंने कहा कि ऐसे प्रवासी भारतीय व विदेशी यात्री अपने विवरण ‘डायल 112’ ऐप पर (जोकि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है) पर जाकर या dial-112@punjabpolice.gov. ईमेल या http://ners.in/ डायल-112 वैबसाइट पर भी भेज सकते हैं।