हाईकोर्ट 4 व ज़िला अदालतें 14 तक बंद

चंडीगढ़, 30 मार्च (सुरजीत सिंह सत्ती) : पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह द्वारा कोरोना के मद्देनज़र राज्य में कर्फ्यू लगाने के फैसले को ध्यान में रखते पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा 22 मार्च को जारी आदेशों में वृद्धि करते पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट  4 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही पंजाब की सभी ज़िला व सब डिवीज़नल अदालतें 14 अप्रैल तक बंद रहेंगी। हाईकोर्ट मुलाज़िम व अफसर घर से ही काम करेंगे परंतु वह हर समय उपलब्ध रहेंगे व जब ब्रांच इंचार्ज को ज़रूरत पड़ी तो उनकी सेवाएं हासिल की जा सकेंगी। हाईकोर्ट में जिन मामलों की सुनवाई 1 से 3 अप्रैल के लिए तय की हुई थी, अब वह केस क्रमवार 5 व 6 मई को लगेंगे व इन मामलों में पहले दिए अंतरिम आदेश जारी रखे गए हैं।