मास्क और सैनिटाइजर ज्यादा कीमत पर बेचने वालों को होगी 7 साल की कैद

अमृतसर, 31 मार्च - (सुरिन्दरपाल सिंह वरपाल) - कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए ज़रूरी वस्तुओं, जिसमें मास्क और सैनिटाइजर शामिल हैं, की कालाबाजारी के विरुद्ध भारत सरकार ने कड़े फैसले लिए हैं। अब यदि कोई इन उत्पादों की अधिक कीमत वसूलता पकड़ा गया तो उसे ज़रूरी वस्तुओं के एक्ट 1955 की धारा 7 के अंतर्गत कम से कम 3 साल और अधिक से अधिक 7 साल तक की कैद और जुर्माना किया जायेगा। इस बारे जानकारी देते हुए जिला खुराक और सप्लाई कंट्रोलर स. लखविन्दर सिंह ने बताया कि खपतकार मामले, ख़ुराक और सिविल सप्लाई मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार मास्क और सैनिटाइजर की 30 जून तक निर्धारित की कीमतों अनुसार 2 प्लाई मास्क की कीमत 8 रुपए प्रति मास्क, 3 प्लाई मास्क की कीमत 10 रुपए प्रति मास्क है। इसी तरह 200 ग्राम सैनिटाइजर की कीमत 100 रुपए तय की गई है।