लॉकडाऊन के बाद भी वीडियो कांफ्रेंसिंग सुनवाई जारी रहेगी : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली  : उच्चतम न्यायालय ने कोरोना महामारी के दौरान देश भर में सभी अदालतों के लिए न्यायिक कार्यवाही के लिए व्यापक रूप से वीडियो कांफ्रेन्सिंग के इस्तेमाल के बारे में सोमवार को कई दिशा निर्देश जारी किए। प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की पीठ ने वीडियो कांफ्रेंन्सिग के इस्तेमाल के लिए प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह अब यहां रहेगी। पीठ ने कहा कि कोविड-19 ने सामाजिक दूरी बनाना ज़रूरी कर दिया है और ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि न्यायालय परिसर इस महामारी के विस्तार में योगदान नहीं करे। पीठ ने अपने निर्देश में कहा कि सभी अदालतें सुनवाई के दौरान इसके तत्काल बाद वीडियो फीड के बारे में शिकायतों के लिए हैल्पलाइन रखेंगी और उन्हें ऐसे वादकारों के लिये उचित बंदोबस्त करना होगा जिनके पास यह सुविधा नहीं है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि वीडियो कांफ्रेंन्सिग के माध्यम से सुनवाई के दौरान कोई साक्ष्य दर्ज नहीं किया जाएगा और अगर अदालतों में ही साक्ष्य दर्ज करना ज़रूरी हो तो संबंधित न्यायाधीश यह सुनिश्चित करेंगे कि अदालत कक्ष में समुचित दूरी बनी रहे। पीठ ने कहा कि अदालतों को मुकद्दमे की सुनवाई के दौरान अदालत कक्ष में प्रवेश नियंत्रित करने और भीड़ नियंत्रित करने में असुविधा होने पर सुनवाई स्थगित करने का आधिकार होगा।