गृह मंत्रालय ने जारी की लॉकडाउन गाइडलाइन्स

नई दिल्ली,15 अप्रैल - गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन- 2.0 की गाइडलाइन्स जारी कर दी है। गृह मंत्रालय ने भारत में कोरोना से निपटने के लिए मंत्रालयों / विभागों, भारत सरकार, राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों और राज्य / केन्द्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले उपायों पर संगठित संशोधित दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। 

गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक कृषि कार्यों के लिए सीमित छूट दी गई है। वहीं बसें-मेट्रो सर्विस बंद रहेगी और स्कूल भी नहीं खोले जाएंगे। सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा।