अमृतसर में आज से मिलेगी कर्फ्यू में ढील 

अमृतसर, 8 मई - (जसवंत सिंह जस) - जिला मजिस्ट्रेट शिव दुलार सिंह ढिल्लों ने भारत सरकार के गृह विभाग की तरफ से 24 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन के दौरान दुकानों को खोलने में दी राहत और एडीशनल मुख्य सचिव गृह मामले और न्याय विभाग पंजाब सरकार की तरफ से 4 मई को जारी की गाइड लाइन के अंतर्गत देर रात आदेश जारी कर क्षेत्र में उसारी, उद्योग, व्यापार के लिए ज़रूरी छूट शर्तों सहित दीं जातीं हैं। यह छूट हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होंगी। जारी हिदायतों के अनुसार गांवों में हरेक तरह की जायज उसारी, इसलिए किसी तरह के पास की ज़रूरत नहीं होगी। शहरों में उसारी के चल रहे काम एसडीएम या जनरल मैनेजर उद्योग के पास से मंजूरी लेकर शुरू किये जा सकेंगे। इसके इलावा ग्रामीण क्षेत्र में सभी रजिस्टर्ड सभी दुकानों और शहरों में मल्टी ब्रांड और सिंगल ब्रांड मॉल को छोड़कर रिहायशी और मार्केट काम्प्लेक्स में सभी दुकानों, नगर निगम और नगर कौंसिलों की हदों से बाहरवार दुकानें, 50 प्रतिशत वर्करों के साथ मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंस को बनाकर दुकानों को खोल सकते हैं। दुकानें खुलने का समय प्रातःकाल 7 बजे से शाम 3 बजे तक रहेगा। शहरी क्षेत्र में मार्केट और बाज़ार में ज़रूरी वस्तुओं की दुकानें इसी समय के लिए खोली जा सकतीं हैं, इसके इलावा संबंधित एसडीएम और डीएसपी समान की मांग को देखते हुए उसे आज्ञा दे सकते हैं। सैलून, नाईयों की दुकानें, सपा, ब्यूटी पार्लर आदि सेवाएं देने वाले विभाग खोलने की आज्ञा नहीं होगी। ई-कामर्स कंपनियां ज़रूरी वस्तुओं की सप्लाई कर सकतीं हैं। शराब के ठेके एक्साइज और टैक्सेशन विभाग की हिदायतों अनुसार खुल  सकते हैं, परन्तु पब, बार और अहाते खोलने की आज्ञा नहीं होगी। बैंक प्रातःकाल 9 बजे से 1 बजे तक जनता को सेवाएं दे सकते हैं। रैस्टोरैंट और अन्य ऐसे विभाग होम डिलीवरी के लिए आज्ञा ले सकते हैं।