डीजीएफटी द्वारा सैनेटाइज़र, मास्क, पैरासीटामोल, हाईड्रोक्सीक्लोरिन के निर्यात पर पाबंदी

लुधियाना, 10 मई (पुनीत बावा): डायरैक्टर जनरल विदेशी व्यापार (डीजीएफटी) द्वारा सैनेटाइज़र, मास्क, पैरासीटामोल व हाईड्रोक्सीक्लोरिन को निर्यात करने पर रोक लगा दी है परंतु जो भी निर्यातक उक्त सामान को निर्यात करना चाहते हैं, उन्हें इस संबंधी नियम व शर्तें पूरी करके विशेष मूंजरी लेनी पड़ेगी। डीजीएफटी द्वारा अधिसूचना नम्बर 52/2015-2020 तिथि 19 मार्च 2020, 53/2015-2020 तिथि 24 मार्च 2020, 54/ 2015-2020, तिथि 25 मार्च 2020, 01/ 2015-2020 तिथि 4 अप्रैल 2020 व 04/ 2015-2020 तिथि 6 मई 2020 के तहत निर्यातकों को सैनेटाइज़र, मास्क, पैरासीटामोल व हाइड्रोक्सीक्लोरिन को निर्यात करने के लिए विभिन्न स्वीकृतियां लेने की हिदायत की है। बिना विशेष मंजूरी से उपरोक्त उत्पादाें को निर्यात नहीं किया जा सकता।