कर्फ्यू हटाने के बाद 18 मई से शुरू होगा अदालतों का काम - जिला न्यायाधीश

फाजिल्का,17 मई - (रितिश कुक्कड़) - कोरोना महामारी के मद्देनजर कर्फ्यू की समाप्ति के बाद अदालती कार्यवाही सोमवार 18 मई, 2020 से शुरू होने वाली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री तरसेम मंगला ने आज कहा है कि माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद सोमवार 18 मई 2020 से उन्होंने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं।