गिलगित-बाल्टिस्तान में कार्यवाहक सरकार बनाने, चुनाव कराने का आदेश

इस्लामाबाद, 17 मई (भाषा) : पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने गिलगित-बाल्टिस्तान प्रांत में कार्यवाहक सरकार के गठन और चुनाव कराने के लिए आदेश जारी किया है। इस कदम का भारत ने कड़ा विरोध किया है। राष्ट्रपति कार्यालय से यह आदेश तब जारी किया गया है जब पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने 30 अप्रैल को संघीय सरकार को क्षेत्र में आम चुनाव कराने के लिए 2018 के एक प्रशासनिक आदेश में संशोधन करने की मंजूरी दे दी थी। गिलगित-बाल्टिस्तान ऑर्डर ऑफ 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कई विषयों पर कानून बनाने के साथ ही प्रशासनिक बदलाव करने का अधिकार दिया गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की मंजूरी दिए जाने के बाद भारत ने इस्लामाबाद के समक्ष उसके अवैध और जबरन कब्ज़े वाले क्षेत्रों में स्थिति में बदलाव लाने के उसके प्रयासों के लिए कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इस महीने की शुरुआत में दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के एक वरिष्ठ राजनयिक को डेमार्श (आपत्ति-पत्र) जारी कर अदालत के आदेश पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था और साफ तौर पर यह कहा था कि गिलगित-बाल्टिस्तान के इलाकों सहित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान मामलों के संघीय मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने गिलगित-बाल्टिस्तान में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए गिलगित-बाल्टिस्तान चुनाव एवं कार्यवाहक संशोधन आदेश जारी किया।