पंजाब सरकार ने शिक्षा प्रोवाइरों, ई.जी.एस./ ए.आई.ई./ एस.टी.आर. वालंटियरों के लिए जारी की तबादला नीति

चंडीगढ़, 23 मई (अजीत ब्यूरो): पंजाब सरकार ने शिक्षा प्रोवाईडरों, ईजीएस/ एआईई/ एसटीआर वालंटियरों के लिए तबादला नीति जारी की है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रवक्ता के अनुसार इस नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों की अकादमिक रुचि को बचाने के लिए मानवीय स्रोतों का सर्वोतम तरीके से प्रयोग करना व कर्मचारियों में निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से नौकरी के प्रति अधिक से अधिक संतुष्टि बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि यह नीति एसएसए/ डी.जी.एस.ई. अधीन काम कर रहे सभी शिक्षा प्रोवाईडर, ईजीएस/ एआईई/ एसटीआर वालंटियरों पर लागू होगी। यह नीति शैक्षणिक सैशन 2020-21 से लागू होगी।शिक्षा प्रोवाइडरों, ईजीएस/  एआईई/ एसटीआर वालंटियर प्रशासनिक आधार पर किसी भी समय राज्य में कहीं भी तबदील किये जा सकते हैं। सभी सरकारी स्कूलों को अध्यापकों के तबादले के उद्देश्य से पांच ज़ोनों में श्रेणीबद्ध किया गया है और यह शिक्षा प्रोवाइडर, ईजीएस/ एआईई/ एसटीआर वालंटियरों पर भी लागू होंगे। ज़िला हैडक्वार्टर के म्युनिसिपल क्षेत्र में स्थित स्कूल ज़ोन-1 में हैं और ज़िला हैड क्वार्टर के म्युनिसिपल एरिया की सीमा से 10 किलोमीटर के घेरे में स्थित स्कूल, ज़ोन 2 में रखे गए हैं। इस तरह तहसील हैडक्वार्टर के शहर/ कस्बे में स्थित स्कूल व स्कूल, म्युनिसिपलिटी की सीमा से शुरू होते हैं व 5 किलोमीटर के घेरे में स्थित हैं, सिवाए ज़िला हैडक्वार्टर के साथ-साथ स्थित स्कूलों के, ज़ोन 3 में हैं। राज्य मार्गों या राष्ट्रीय मार्गों पर स्थित स्कूल (राज्य व नैशनल हाईवे से 250 मीटर के अंदर वाले स्कूल) ज़ोन 4 में हैं और शेष सभी स्कूल जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं ज़ोन 5 में रखे गए हैं।आम तबादले, वर्ष में सिर्फ एक बार किये जाएंगे। प्रशासनिक उत्सुकता (भाव विरोधी पीटीआर व अनुशासनीय मामलों) के मामलों में वर्ष के दौरान किसी भी समय सरकार द्वारा तबादले किये जा सकते हैं।