स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशी प्रवासियों के लिए जारी किए दिशा-निर्देश

नई दिल्ली, 24 मई - केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विदेशों से आ रहे भारतीयों के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार भारत लौट रहे प्रवासियों को 14 दिनों तक अनिवार्य क्वारंटीन में रहना होगा।14 दिनों में सात दिनों तक संस्थागत क्वारंटीन केंद्रों में अपनी लागत पर और सात दिनों तक घर पर क्वारंटीन में बिताना होगा।