गायक सिद्वू मूसेवाला मामला

संगरूर, 24 मई (नरेश गाबा): देश विदेश में चर्चित और विवादों में घिरे नौंजवान गायक सुभदीप सिंह सिद्वू ऊर्फ सिद्वू मूसेवाले की कुछ पुलिस अधिकारियों के साथ एक वीडियो वायरल होने के बाद उनके खिलाफ सदर पुलिस थाना धूरी में आई.पी.सी. की धारा 188 और डायसस्टर मैनेजमैंट एक्ट की धारा 51 अधीन दर्ज मामले में आर्मज एक्ट धारा की बढ़ौतरी कर दिए जाने के बाद केस से संबंधित चार पुलिस अधिकारियों ने आगामी जमानत के लिए संगरूर की अदालत में अर्जी लगाई है। बचाव पक्ष के वकील समीर फता ने ‘अजीत समाचार’ को बताया कि केस से संबंधित चार पुलिस अधिकारियों हरविन्द्र सिंह, जसवीर सिंह, गुरजिन्द्र सिंह और बलकार सिंह द्वारा वधीक सैशन जज पूनम बांसल की अदालत में आगामी जमानत के लिए आर्जी लगाई है। जिस पर 26 मई को सुनवाई होगी। काबलेगोर है कि लड्डा कोठी रेंज में पिस्टल से निशानेबाजी करने के आरोपों में सदर थाना पुलिस ने गायक सिद्वू मूसेवाला और कई पुलिस अधिकारियों खिलाफ मामला दर्ज किया था।