पंजाब द्वारा रेलगाड़ियों में यात्रा के लिए दिशा-निर्देश जारी

चंडीगढ़, 28 मई (अ.स.): पंजाब सरकार द्वारा आज रेल गाड़ियों द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंधी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य व परिवार भलाई विभाग के एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि सभी यात्रियों के लिए मास्क डालना व सामाजिक दूरी बनाकर रखना ज़रूरी होगा। अनावश्यक भीड़ से बचने के लिए सिर्फ प्रमाणित टिकटों वाले यात्रियों को ही रेलवे प्लेटफार्म में दाखिल होने की आज्ञा दी जाएगी। यह भी ज़रूरी किया गया है कि ऐसे सभी यात्रियों की प्लेटफार्म में दाखिल होने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी व यात्री रेलगाड़ी पर रवाना होने के समय से 45 मिनट पहले पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ लक्षण न पाए जाने वाले यात्री रेल गाड़ियों में सवार हो सकते हैं व सभी यात्रियों के पास एक प्रमाणित आई.डी. प्रूफ जो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसैंस, वोटर कार्ड व सरकार द्वारा जारी कोई और आई.डी. प्रूफ होना चाहिए व उनको स्क्रीनिंग के लिए नियुक्त की स्वास्थ्य टीम को स्वै घोषणा पत्र जमा करवाना होगा। जिसमें नाम, आयु, पता, मोबाइल नम्बर व लक्षणों की जांच सूची आदि विवरण दर्ज किए जाएंगे। पॉजिटिव पाए जाने पर स्वास्थ्य प्रोटोकाल अनुसार उनका इलाज किया जाएगा। जिन व्यक्तियों में लक्षण नहीं पाए जाते या नैगेटिव पाए हैं, उनको 14 दिनों के घरेलू एकांतवास में रहने व अपनी सेहत की स्वै निगरानी संबंधी स्वै घोषणा देने के बाद घर जाने की आज्ञा दे दी जाएगी सेहत भी स्वै निगरानी संबंधी स्वै घोषणा देने के बाद घर जाने की आज्ञा दे दी जाएगी व उनको कोविड-19 का कोई भी लक्षण दिखाई देने पर निकट स्वास्थ्य संस्था को लाजमी तौर पर सूचित करना होगा।