हरियाणा में 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाऊन

चंडीगढ़, 31 मई (राम सिंह बराड़) : हरियाणा सरकार ने 30 जून, 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाऊन बढ़ाने का निर्णय लिया हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, ज़िला मैजिस्ट्रेट और संबंधित विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित क्षेत्रों को खोलने का भी निर्णय लिया है। यह निर्णय आज यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में लिया गया। बैठक में उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चैटाला और गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी उपस्थित थे। बैठक में राज्य के संबंधित ज़िलों के उपायुक्त अपने अधिकार क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा.144 के अंतर्गत व्यक्तिगत आवाजाही पर रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर प्रतिबंध लगा सकते हैं। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि अंतर्राज्यीय व अंतर्जिला में लोगों व माल की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके अलावाए राज्य में प्रात: 9 बजे से सायं 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी और संबंधित ज़िला के उपायुक्त अपने अधिकार क्षेत्र में भीड़भाड़ वाली मार्किट में आंकलन के आधार पर उपयुक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। खेल गतिविधियां प्रात: 5 बजे से शुरू की जा सकती है जबकि इसके लिए पहले 7 बजे शुरू करने के निर्देश थे। बैठक में बताया गया कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए जारी राष्ट्रीय निर्देशों के तहत सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर और परिवहन के दौरान चेहरे पर फेस कवर होना आवश्यक है। विवाह से संबंधित सभा के दौरान 50 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित नहीं किया जा सकता है और अंतिम संस्कार के दौरान 20 से अधिक व्यक्ति इकटठा नहीं हो सकते। हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले आदेशों तक राज्य सरकार के ‘ए’ और ‘बी’ स्तर के अधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति रहेगी और ‘सी’ व ‘डी’ स्तर के कर्मचारियों की 75 प्रतिशत उपस्थिति होगी। अंतर्राज्जीय व अंतरजिला बसों की आवाजाही की समय-सारिणी समय-समय पर परिवहन विभाग द्वारा जारी की जाएगी। बैठक में यह भी बताया गया कि आगामी 8 जून, 2020 से लोगों के लिए धार्मिक स्थानों पर पूजा गतिविधियां शुरू करने होटल, रेस्तरां तथा अन्य सत्कार सेवाएं तथा शॉपिंग मॉल को खोलने संबंधित निर्णय केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) आने के पश्चात लिया जाएगा।