पंजाब सरकार ने अनलॉक- 1 के लिए गाइडलाइंस जारी की
चंडीगढ़ , 01 जून पंजाब सरकार ने अनलॉक- 1 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। कोरोना कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन जारी रहेगा। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। मॉल, धार्मिक स्थल, होटल और रेस्टोरेंट, नाई की दुकान, सैलून और ब्यूटी पार्लर एसओपी के तहत काम करेंगे।पंजाब सरकार ने अनलॉक- 1 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। गाइडलाइंस के मुताबिक, कोरोना कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन जारी रहेगा। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। मॉल, धार्मिक स्थल, होटल और रेस्टोरेंट खोलने के लिए एसओपी जारी किए जाएंगे। सामाजिक दूरी और मास्क पहनना अनिवार्य रखा गया है। नाई की दुकान, सैलून और ब्यूटी पार्लरों को स्वास्थ्य विभाग के एसओपी के तहत काम करने की अनुमति दी गई है।