फाजिल्का में कोरोना को लेकर जारी लॉकडाउन के लिए नये आदेश जारी

फाजिल्का, 01 जून - (प्रदीप कुमार) - फाजिल्का जिला प्रशासन की तरफ से लॉकडाउन-5 के लिए नये आदेश जारी किए गए हैं। कोविड-19 को लेकर जिला मैजिस्ट्रेट अरविन्द पाल सिंह संधू ने आदेश जारी करते कहा कि जिले में 1 जून से 30 जून तक सिनेमा हॉल, जिमनेज़ियम, स्विमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और अन्य ऐसे स्थान शामिल हैं जिन पर पाबंदी होगी। उन्होंने बताया कि सामाजिक /राजनीतिक /खेल /मनोरंजन /अकादमिक /सांस्कृतिक /धार्मिक समागमों और जलसे करने की अनुमति नहीं होगी। इसके इलावा जनतक स्थानों पर थूकने, शराब पीने, पान, तम्बाकू आदि की पूर्ण पाबंदी होगी। इनकी बिक्री पर कोई पाबंदी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि विवाह समागम के समय 50 से अधिक और अंतिम संस्कार पर 20 से ज्यादा व्यक्ति को जलसे में शामिल नही किया जायेगे। उन्होंने बताया कि 8 जून 2020 से होटल, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थान और बैठकर खाने के लिए रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं। स. संधू ने आदेश में बताया कि जिले में एक जून से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की मुख्य बाज़ारों में दुकानें प्रातःकाल 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेगी और शराब के ठेके प्रातःकाल 8 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे।