चंडीगढ़ में कड़े दिशा-निर्देशों के साथ सैलून खोलने की अनुमति

चंडीगढ़, 01 जून - चंडीगढ़ प्रशासन ने सैलून और नाई की दुकानों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी किया गया है।इसके मुताबिक, कंटेनमेंट या बफर जोन को छोड़कर बाकी जगहों के सैलून खुल सकेंगे। हालांकि सैलूनों और नाई की दुकानों को राज्य सरकार के कड़े दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।