योगी कैबिनेट ने गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश,2020 पर लगाई मुहर

लखनऊ, 09 जून - योगी कैबिनेट ने आज उत्तर प्रदेश में गो वंश की रक्षा करने और गोवध को रोकने के लिए गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश,2020 पर मुहर लगाई। अब से अंग-भंग करने पर 1-7 साल की जेल और 1-3 लाख रु. तक जुर्माना और गोवध करने वालों को3-10साल की जेल और 5लाख रु. तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।