मूसेवाला मामले में दो कर्मियों को हाईकोर्ट से मिली राहत

चंडीगढ़, 9 जून (सुरजीत सिंह सत्ती): गायक सिद्धू मूसेवाला द्वारा ए.के.-47 एसालट राइफल से फायरिंग करने के मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट ने दो अन्य कर्मचारियों को राहत दे दी है। धनौला में दर्ज आम्ज़र् एक्ट के मामले में फंसे हवलदार गुरजिन्द्र सिंह के वकील ने ज़मानत अज़र्ी में कहा कि उसके द्वारा पांच मई को ही ए.के.-47 जमा करवा दी गई थी। यह भी कहा कि उसको संगरूर अदालत द्वारा ज़मानत मिल चुकी है। हाईकोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि आखिर गुरजिन्द्र सिंह को यह राइफल कैसे दी गई थी। दूसरी ओर जसबीर सिंह नाम के कर्मचारी ने कहा कि वह स्टैनो टाइपिस्ट है तथा उसका हथियारों से कोई लेन-देन नहीं है तथा फायरिंग मामले में उसकी कोई भूमिका नहीं है। हाईकोर्ट ने उसको जांच में शामिल होने का निर्देश करते सरकार को कहा है कि यदि उसकी गिरफ्तारी की ज़रूरत पड़े तो जांच अधिकारी अपनी संतुष्टि पर उसको ज़मानत पर रिहा करे। हालांकि जसबीर सिंह को यह छूट कुछ शर्तों से दी गई है।