ट्रैक्टरों और अन्य वाहनों पर स्पीकर लगाने पर लगाई जाये पाबंदी

चंडीगढ़, 12 जून - (विक्रमजीत सिंह मान) - पंडित राव धरनावर के पत्र के हवाले अधीन माननीय हाईकोर्ट द्वारा यह हिदायतें जारी की गई हैं कि नशे को उत्साहित करने वाले ऊंची आवाज़ में बाजए जाने वाले गीतों को बंद करवाने संबंधी कार्यवाही की जाये। वहीं इस संबंध में पंजाब सरकार, ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा पहले ही जारी एक नोटिफिकेशन की पालना करते हुए ट्रैफ़िक चैकिंग के दौरान उल्लंघन करने के बारे खास तौर पर ध्यान रखते हुए नियमों के अनुसार कार्यवाही को यकीनी बनाने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही इस नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि ट्रैक्टरों और अन्य वाहनों पर स्पीकर बक्से लगाने पर भी पाबंदी लगाई जाये।